नई दिल्ली, 15 मार्च 2023 (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि अंग
ट्रांस्प्लांट की जरूरत वाले मरीज अब देश के किसी भी राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इससे पहले मरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य के मूल निवासी होने की शर्त थी जिसे अब हटा दिया गया है. स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में
राज्यसभा में ये जानकारी दी. भारती प्रवीण ने कहा,
केंद्र सरकार अंग दान या ट्रांस्प्लाटं के लिए एक राष्ट्र, एक नीति के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है. राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने आगे बताया, अब ऐसे मरीज देश के किसी भी कोने में जाकर अंग ट्रांसप्लांट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.
वहीं, किसी भी उम्र का मरीज मृत-दाता के अंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया,
कोरोना काल के बाद देश में ऑर्गन ट्रांस्प्लांट के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में पहली बार एक साल के वक्त में 15 हजार से ज्यादा ट्रांस्प्लांट के मामले दर्ज हुए हैं. उन्होंने ये जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण संगठन
(एनओटीटीओ) वैज्ञानिक संवाद 2023 में बतायी. भूषण के मुताबिक, ट्रांस्प्लांट के मामलों में 27 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है. देश में अंगदान और ट्रांस्प्लांट के लिए व्यापक एक समान नीति का प्रावधान है. एक्ट और नियम सभी राज्य क्षेत्रों में लागू है. आंध्र-प्रदेश, तेलंगाना,
उत्तराखंड, कर्नाटक, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाए गए.