Saturday, January 17, 2026

National

spot_img

नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, विवेचना में बढ़ीं गंभीर धाराएं

जांच में पुलिस ने छेड़छाड़ (धारा 74 बीएनएस) और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस को ऐसे तथ्य मिले, जिनसे अपराध की गंभीरता उजागर हुई।

हरदोई,14 दिसंबर 2025 (यूटीएन)। कोतवाली देहात पुलिस ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नाबालिग के साथ हुई घटना के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना में अपराध की गंभीरता सामने आने पर पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की कठोर धाराएं बढ़ाई थीं। घटना 7 नवंबर 2025 की है, जब पीड़िता की मां ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया था कि अंकित कुमार नामक युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की है।

शुरुआती जांच में पुलिस ने छेड़छाड़ (धारा 74 बीएनएस) और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस को ऐसे तथ्य मिले, जिनसे अपराध की गंभीरता उजागर हुई।

इसी आधार पर पुलिस ने पुरानी धाराएं हटाकर धारा 65(1) बीएनएस (दुष्कर्म) तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की, जिससे मामला और गंभीर हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने नामजद आरोपी अंकित कुमार पुत्र मेवाराम, निवासी ग्राम पारापुरवा, मजरा शाहपुर बिनौरा, थाना हरियावां हरदोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 

 हरदोई-स्टेट ब्यूरो,(लव कुश सिंह) |

International

spot_img

नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, विवेचना में बढ़ीं गंभीर धाराएं

जांच में पुलिस ने छेड़छाड़ (धारा 74 बीएनएस) और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस को ऐसे तथ्य मिले, जिनसे अपराध की गंभीरता उजागर हुई।

हरदोई,14 दिसंबर 2025 (यूटीएन)। कोतवाली देहात पुलिस ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नाबालिग के साथ हुई घटना के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना में अपराध की गंभीरता सामने आने पर पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की कठोर धाराएं बढ़ाई थीं। घटना 7 नवंबर 2025 की है, जब पीड़िता की मां ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया था कि अंकित कुमार नामक युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की है।

शुरुआती जांच में पुलिस ने छेड़छाड़ (धारा 74 बीएनएस) और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस को ऐसे तथ्य मिले, जिनसे अपराध की गंभीरता उजागर हुई।

इसी आधार पर पुलिस ने पुरानी धाराएं हटाकर धारा 65(1) बीएनएस (दुष्कर्म) तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की, जिससे मामला और गंभीर हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने नामजद आरोपी अंकित कुमार पुत्र मेवाराम, निवासी ग्राम पारापुरवा, मजरा शाहपुर बिनौरा, थाना हरियावां हरदोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 

 हरदोई-स्टेट ब्यूरो,(लव कुश सिंह) |

National

spot_img

International

spot_img
RELATED ARTICLES