सोनभद्र,17 अप्रैल 2024 (यूटीएन)। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोनभद्र के द्वारा वाँछित आख्या राज्य बनाम सूरज यादव अंतर्गत धारा- अज्ञात थाना पिपरी जनपद सोनभद्र द्वारा कई बार वाँछित आख्या मांगी गयी थी लेकिन थाना पिपरी द्वारा वाँछित आख्या नहीं भेजी गई गयी। जिसके समबन्ध मे माननीय न्यायालय द्वारा ब्यक्तिगत रूप से पिपरी थानाध्यक्ष को उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश पारित किया गया।
गौरतलब है कि राज्य बनाम सूरज कुमार यादव अंतर्गत धारा अज्ञात मे वरिष्ठ अधिवक्ता बृज भूषण तिवारी एडवोकेट ने मुकदमे मे बंहश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश पारीत किया गया कि दिनांक 18-04-2024 को पिपरी थानाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश पारित किया गया। कि वाँछित आख्या क्यों नहीं भेजी जा रहीं है।
सोनभद्र- ब्यूरो चीफ, ( मकसूद अहमद ) |