पीलीभीत, 25 अप्रैल 2025 (यूटीएन)। विश्व विख्यात कथावाचक पं0 प्रदीप मिश्रा के टेन्ट कारोबारी मध्यप्रदेश निवासी वीरेन्द्र कुमार साहू की जमानत आज मंजूर हो गई है इनके मामला जिला कारागार में निरूद्ध था उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला वी0एन0एस0 के तहत पंजीकृत था।
जिसमें आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के कोट के समक्ष टेन्ट कारोबारी के अधिवक्ता नितिन कुमार मिश्रा ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जमानत दिये जाने पर बहस करते हुए बताया की उक्त टेन्ट करोबारी निर्दोष है और उसे षड़यंत्र के तहत फसाया गया है जिससे कथा आयोजन में सहयोग के रूप में एकत्र किया गया चंदा व दान की राशि हड़पी जा सके। बहस के दौरान वादी नीलेश चतुर्वेदी के वरिष्ठ अधिवक्ता संतराम राठौर एवं पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन पीलीभीत एवं शासकीय अधिवक्ता नंदन गंगवार ने उक्त जमानत याचिका का जबरदस्त विरोध किया।
विद्धान अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दुगरकोटी ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रतिवादी टेन्ट कारोाबारी वीरेन्द्र कुमार साहू का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया और जमानत के आदेश निर्गत किए. आप बता से की पीलीभीत में प्रसिद्ध कथा वाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा पीलीभीत में शिव पुराण कथा का आयोजन होना निश्चित हुआ था की अचानक कथाबाचक द्वारा एक वीडियो जारी कर कथा के निरस्त होने की सूचना सोशल मीडिया पर दी.
पीलीभीत- स्टेट ब्यूरो, (अरुण मिश्रा) |