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अगर नामांकन पत्र खारिज होने के खिलाफ विचार करने लगे तो अराजकता फैल जाएगी: सर्वोच्च अदालत

नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ संविधान के तहत अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी।

नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2024 (यूटीएन)। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वोच्च अदालत चुनाव में नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर दें तो अराजकता फैल जाएगी। दरअसल, बिहार के जवाहर कुमार झा बाकां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भी भरा लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया। इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की थी। 
*आपको चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा*
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर हम नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ संविधान के तहत अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। हालांकि, उन्होंने उनके अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव को उचित कानूनी उपाय खोजने की अनुमति जरूर दे दी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अगर हम नोटिस जारी करते हैं और मामले की सुनवाई करते हैं, तो भी यह चुनाव से परे जाएगा। आपको चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। इसलिए हम इस याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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