Sunday, June 29, 2025

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बकरीद: प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर कई राज्यों में लगी रोक, नहीं मानने पर कितनी मिलेगी सजा?

सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी के साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है? अगर सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो इसको लेकर सजा मिलेगी.

नई दिल्ली, 06 जून 2025 (यूटीएन)। देशभर में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन मुस्लिम समाज के लोग बड़े स्तर पर बकरे की कुर्बानी करते हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है. कई हिंदूवादी संगठन सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं तो यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बकरीद की आड़ में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है. ऐसे में माहौल बिगड़ने का डर है, जिसके लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. 
देश के अलग-अलग राज्यों में बकरीद के मौके पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. कई राज्यों में बकरीद को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी के साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है? अगर सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो इसको लेकर सजा मिलेगी.
*दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली सरकार ने 7 जून को बकरीद को मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत चिह्नित जगहों पर ही कुर्बानी के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है गाय, बछड़ा समेत अन्य गोवंशों, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है. 
*यूपी में भी जारी की गई एडवाजरी*
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगाई गई है, साथ ही गाय व ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी मनाही है. ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश व झारखंड सरकार की ओर से भी जारी किया गया है. 
*नहीं मानने पर मिलेगी सजा?*
राज्य सरकारों की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह की पशु क्रूरता और अवैध कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. देश के कई राज्यों में गाय की हत्या पर सख्त कानून है. इसके अलावा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी अलग-अलग कानून हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वधगृह नियम 2001 व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की तरह सजा हो सकती है, जिसमें गिरफ्तारी से लेकर कई साल जेल की सजा तक का प्रावधान है.
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।

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बकरीद: प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर कई राज्यों में लगी रोक, नहीं मानने पर कितनी मिलेगी सजा?

सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी के साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है? अगर सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो इसको लेकर सजा मिलेगी.

नई दिल्ली, 06 जून 2025 (यूटीएन)। देशभर में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन मुस्लिम समाज के लोग बड़े स्तर पर बकरे की कुर्बानी करते हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है. कई हिंदूवादी संगठन सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं तो यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बकरीद की आड़ में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है. ऐसे में माहौल बिगड़ने का डर है, जिसके लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. 
देश के अलग-अलग राज्यों में बकरीद के मौके पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. कई राज्यों में बकरीद को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी के साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है? अगर सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो इसको लेकर सजा मिलेगी.
*दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली सरकार ने 7 जून को बकरीद को मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत चिह्नित जगहों पर ही कुर्बानी के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है गाय, बछड़ा समेत अन्य गोवंशों, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है. 
*यूपी में भी जारी की गई एडवाजरी*
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगाई गई है, साथ ही गाय व ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी मनाही है. ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश व झारखंड सरकार की ओर से भी जारी किया गया है. 
*नहीं मानने पर मिलेगी सजा?*
राज्य सरकारों की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह की पशु क्रूरता और अवैध कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. देश के कई राज्यों में गाय की हत्या पर सख्त कानून है. इसके अलावा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी अलग-अलग कानून हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वधगृह नियम 2001 व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की तरह सजा हो सकती है, जिसमें गिरफ्तारी से लेकर कई साल जेल की सजा तक का प्रावधान है.
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।

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