बागपत, 17 मई 2025 (यूटीएन)। पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आज जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि, अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान दिए जाने के संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसमें जनपद बागपत में कुल 411 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें शादी अनुदान योजना अंतर्गत जनपद के विभिन्न बिलों को तहसीलों में 61 आवेदन पत्र फाइनल रूप से सबमिट कर दिए गए हैं। इस योजना के लिए जनपद में शासन से 41 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है।
आवेदक के खाते में ₹20000 की धनराशि का सीधा भुगतान करने को जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। कहा कि, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शादी अनुदान योजनान्तर्गत आने वाले लाभार्थियों को लाभ दिया जाए और सरकार की जनकल्याणकारी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ।
अनुदान आवेदन हेतु अर्ह प्रमाण पत्रों का विवरण केवल हिन्दू पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर)पिछडा वर्ग कल्याण द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों हेतु समान रूप से ₹ 1,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।पुत्री की आयु शादी की तिथि के समय 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।एक आवेदक द्वारा अधिकतम दो पुत्री के शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, बैंक अकांउट पासबुक, आवेदक पुत्री के पिता के होने अनिवार्य है। पिता के न होने की स्थित में पुत्री की माता या संरक्षक के प्रमाण पत्र मान्य होगें। आवेदन हेतु पिता एवं पुत्री दोनों के आधार कार्ड उनके मोबाइल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |