नई दिल्ली, 12 मार्च 2025 (यूटीएन)। चुनाव आयोग ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि केवल भारत के नागरिक, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें ही मतदान बूथों में मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति है, जहां वे सामान्य रूप से रहते हैं। आयोग ने बीजद को बताया कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया के हर चरण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
इसके अलावा, आयोग ने यह भी बताया कि चुनाव नियमावली 1961 के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों में डाले गए मतों का रिकॉर्ड पहले से ही सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है, जैसा कि फार्म 17 सी में बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और बीजू जनता दल बीजद ने मंगलवार को इस बात पर सहमति जताई कि वे अपने चुनावी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजेंगे, ताकि उनमें चुनावी कानूनों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
इन तीनों दलों के प्रतिनिधिमंडलों ने दोपहर में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार कई पोस्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि समान मतदाता कार्ड नंबर, डुप्लिकेट, स्थानांतरित और मृत मतदाता और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों का हल हर बूथ स्तर के अधिकारी और संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी करेंगे, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ-स्तर के एजेंटों की सक्रिय भागीदारी होगी।