नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025 (यूटीएन)। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इसको लेकर बुधवार (23 जुलाई) को एक प्रेस रिलीज जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।
धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई) को इस्तीफे की घोषणा की थी। वे इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने मंगलवार को इस्तीफे को मंजूरी दे दी थी। संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद जल्द से जल्द चुनाव करवाना अनिवार्य है। लिहाजा नियम के मुताबिक यह प्रक्रिया जल्दी ही पूरी होनी है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव ?
उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अगर नामांकन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों (निर्वाचक मंडल के सदस्यों) का समर्थन चाहिए होता है। उसे नामांकन के साथ 50,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होती है।
*उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता*
उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए।
वह कोई लाभ का पद नहीं रख सकता, सिवाय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र/राज्य सरकार के मंत्री के पद के।
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।