Thursday, July 31, 2025

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विधिक सेवा प्राधिकरण व नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति ने किया जागरूक

काठा गांव में आयोजित संगोष्ठी में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई, वक्ताओं ने घरेलू हिंसा समेत किसी भी तरह के उत्पीडन के खिलाफ भी जागरूक किया।

खेकड़ा, 07 जुलाई 2025 (यूटीएन)। काठा गांव में आयोजित संगोष्ठी में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने घरेलू हिंसा समेत किसी भी तरह के उत्पीडन के खिलाफ भी जागरूक किया। नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति और विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को काठा गांव में महिलाओं और बालकों के मौलिक अधिकारों को लेकर काठा गांव में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे साबिस्तान अकील ने कहा कि, महिलाएं उत्पीडन को सहन ना करें। कानून उनको उनके मौलिक अधिकार देता है। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं को उनके लिए बने कानूनी अधिकारों व घरेलू हिंसा की रोकथाम और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी दी।

बताया कि, किस प्रकार महिलाएं 1090, 181, और 112 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की मदद से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। संगोष्ठी में तहसीलदार वर्तिका श्रीवास्तव, नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति के महासचिव देवेन्द्र धामा, सीएचओ रेमन, एकता, ममता नाहरा, एडवोकेट प्रिया, रुचिका आदि ने जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान कृष्णपाल, सतेन्द्र, नूर हसन आदि ने भी भाग लिया।

स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

International

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विधिक सेवा प्राधिकरण व नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति ने किया जागरूक

काठा गांव में आयोजित संगोष्ठी में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई, वक्ताओं ने घरेलू हिंसा समेत किसी भी तरह के उत्पीडन के खिलाफ भी जागरूक किया।

खेकड़ा, 07 जुलाई 2025 (यूटीएन)। काठा गांव में आयोजित संगोष्ठी में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने घरेलू हिंसा समेत किसी भी तरह के उत्पीडन के खिलाफ भी जागरूक किया। नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति और विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को काठा गांव में महिलाओं और बालकों के मौलिक अधिकारों को लेकर काठा गांव में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे साबिस्तान अकील ने कहा कि, महिलाएं उत्पीडन को सहन ना करें। कानून उनको उनके मौलिक अधिकार देता है। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं को उनके लिए बने कानूनी अधिकारों व घरेलू हिंसा की रोकथाम और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी दी।

बताया कि, किस प्रकार महिलाएं 1090, 181, और 112 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की मदद से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। संगोष्ठी में तहसीलदार वर्तिका श्रीवास्तव, नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति के महासचिव देवेन्द्र धामा, सीएचओ रेमन, एकता, ममता नाहरा, एडवोकेट प्रिया, रुचिका आदि ने जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान कृष्णपाल, सतेन्द्र, नूर हसन आदि ने भी भाग लिया।

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