बागपत,17 जून 2025 (यूटीएन)। प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जिसका समस्त जनपदों में अंबेडकर नगर से सजीव प्रसारण देखा गया। इस दौरान बागपत में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को राज्यमंत्री केपी मलिक ,सांसद डॉ राजकुमार सागवान व जिलाधिकारी अस्मिता लाल ,अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में 23 मृतक कृषकों के 25 लाभार्थियों को एक करोड पन्द्रह लाख का वितरण किया।
मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना में उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे कृषक जो दुर्घटनावश मृत/दिव्यांग हो जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष तक हो, जिनकी मृत्यु आग लगने, बाढ आने बिजली गिरने करन्ट लगने, सांप द्वारा काटने, जीव-जन्तु जानवर द्वारा काटने-मारने / आक्रमण से समुद्र, नदी, झील, तालाब पोखर या कुएं में डूबने, आंधी तूफान से वृक्ष गिरने / दबने मकान गिरने, रेल / रोड/ वायुयान या अन्य वाहन आदि से दुर्घटना,
भूस्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता होती है तो कृषक के विधिक वारिस को इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक सहायता अंकन 500000 व 125000 दिव्यांग होने की दशा में अनुमन्य होगी। वहीं हत्या से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण में सहायता राशि देय नहीं है ।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |