हरदोई,27 अप्रैल 2025 (यूटीएन)। विगत दिवस जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, हरदोई में अक्षय तृतीया (30 अप्रैल 2025) को सर्वाधिक बाल विवाह होता है, बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग से प्रियंका पाण्डेय डी०एम०सी० ने बताया कि किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है।
बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, साथ ही महिला कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ की जानकारी प्रदान की गई जो बालिकाएं पात्रता की श्रेणी में आती है उनके ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया जी जानकरी दी गयी।
विद्यालय की सहायक अध्यापिका प्रिया पाण्डेय द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई । कार्यक्रम में विद्यालय से साधना शुक्ला, सविता मिश्रा एवं विद्यालय से लगभग 255 बालिकाओ द्वारा प्रतिभाग किया।
हरदोई-स्टेट ब्यूरो,(लव कुश सिंह) |