Wednesday, May 14, 2025

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के पात्र युवाओं को बैंकर्स लोन देने में अनावश्यक चक्कर न लगवाएं: अस्मिता लाल

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा.

बागपत,25 अप्रैल 2025 (यूटीएन)। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध में एसबीआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि, भारतीय स्टेट बैंक स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि, युवाओं को बिना वजह के चक्कर न कटवाएं,जो भी फॉर्मेलिटी हैं उन्हें कम से कम करते हुए युवाओं को लोन दिया जाए ,जिससे कि वह सूक्ष्म रोजगार कर सकें और उनके सपने साकार हो सकें। 
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे कि वह अपना कोई भी सूक्ष्म उद्योग कर सकें। इसके लिए शिक्षण योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पास,इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष की वरीयता होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया के लिए एमएसएमई के पोर्टल पर www msme.up.gov.in  पर अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत किया जाएगा। 
योजना के अनुसार प्रतिवर्ष 100000 युवाओं को स्वरोजगार 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रथम चरण में 5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त कॉलेटरल गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा इस ऋण को समय से देने पर उन्हें आगे भी 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। 7.50 लाख रुपए के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा।बैठक में सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, जीएमडीआईसी अर्चना तिवारी ,लीड बैंक मैनेजर अभय कुमार सहित बैंक प्रबंधक भी मौजूद रहे।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

International

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के पात्र युवाओं को बैंकर्स लोन देने में अनावश्यक चक्कर न लगवाएं: अस्मिता लाल

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा.

बागपत,25 अप्रैल 2025 (यूटीएन)। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध में एसबीआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि, भारतीय स्टेट बैंक स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि, युवाओं को बिना वजह के चक्कर न कटवाएं,जो भी फॉर्मेलिटी हैं उन्हें कम से कम करते हुए युवाओं को लोन दिया जाए ,जिससे कि वह सूक्ष्म रोजगार कर सकें और उनके सपने साकार हो सकें। 
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे कि वह अपना कोई भी सूक्ष्म उद्योग कर सकें। इसके लिए शिक्षण योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पास,इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष की वरीयता होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया के लिए एमएसएमई के पोर्टल पर www msme.up.gov.in  पर अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत किया जाएगा। 
योजना के अनुसार प्रतिवर्ष 100000 युवाओं को स्वरोजगार 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रथम चरण में 5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त कॉलेटरल गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा इस ऋण को समय से देने पर उन्हें आगे भी 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। 7.50 लाख रुपए के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा।बैठक में सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, जीएमडीआईसी अर्चना तिवारी ,लीड बैंक मैनेजर अभय कुमार सहित बैंक प्रबंधक भी मौजूद रहे।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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