लखनऊ, 23 मार्च 2025 (यूटीएन)। अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह को शुक्रवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानलेवा हमले में अभय सिंह दोषमुक्त हो गए हैं। अभय सिंह का यह मामला पहले दो जजों की खंडपीठ के पास था। एक न्यायाधीश ने अभय सिंह को दोषी बताया था तो दूसरे ने दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद मामला तीसरे न्यायाधीश के पास पहुंचा था।
न्यायाधीश एआर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार दिया था और न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था। फैसला बंट जाने से ही तीसरे न्यायाधीश राजन राय के पास मामला भेजा गया। राजन राय ने अभय सिंह को दोषमुक्त करार दिया। इससे अभय सिंह के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला आया और राहत मिल गई है। बता दें कि मामला अयोध्या जिले के महाराजगंज थाने का है। मुकदमा दर्ज कराते हुए सातल 2010 में विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर अभय सिंह औल उनके साथियों ने जानलेवा हमला किया।
बाद में मामले की सुनवाई अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर की कोर्ट ने अभय सिंह और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। इसके खिलाफ विकास सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। यहां दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में मामले की सुनवाई चली थी। फैसला बंट जाने के बाद मामला तीसरे न्यायाधीश के पास आया था।
बताते चलें कि अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा से विधायक अभय सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में सपा से जीते थे। राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह बागी हो गए और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद से अभय सिंह की गिनती सपा के बागी विधायकों में होने लगी। सपा की तरफ से अभय सिंह की सदस्यता को लेकर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में अभय सिंह अभी सपा के ही विधायक हैं,लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम अवसरों पर अभय सिंह भाजपा नेताओं के साथ ही नझर आते हैं।