Friday, December 12, 2025

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-जनपद न्यायालय मथुरा

समस्त वादकारीगण को सूचित किया जाता है कि वे अपने उक्त वादों का निस्तारण दिनांक 13.12.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह एवं समझौते के आधार पर कराकर लाभ उठायें। 

मथुरा,06 दिसंबर 2025 (यूटीएन)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2025 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय, मथुरा में किया जा रहा है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों (आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन सम्बंधित विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बंधित विवाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, अन्य सिविल वाद, किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, अन्य वाद) का निस्तारण अपने-अपने न्यायालय कक्षों में सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है।

अतः समस्त वादकारीगण को सूचित किया जाता है कि वे अपने उक्त वादों का निस्तारण दिनांक 13.12.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह एवं समझौते के आधार पर कराकर लाभ उठायें।

 मथुरा-रिपोटर, (पीयूष पुरोहित)।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-जनपद न्यायालय मथुरा

समस्त वादकारीगण को सूचित किया जाता है कि वे अपने उक्त वादों का निस्तारण दिनांक 13.12.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह एवं समझौते के आधार पर कराकर लाभ उठायें। 

मथुरा,06 दिसंबर 2025 (यूटीएन)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2025 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय, मथुरा में किया जा रहा है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों (आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन सम्बंधित विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बंधित विवाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, अन्य सिविल वाद, किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, अन्य वाद) का निस्तारण अपने-अपने न्यायालय कक्षों में सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है।

अतः समस्त वादकारीगण को सूचित किया जाता है कि वे अपने उक्त वादों का निस्तारण दिनांक 13.12.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह एवं समझौते के आधार पर कराकर लाभ उठायें।

 मथुरा-रिपोटर, (पीयूष पुरोहित)।

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