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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

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मथुरा,06 मई 2026  (यूटीएन)। मांट थाना क्षेत्र के व्यक्ति की हत्या कर शव को राया थाना क्षेत्र में फेंकने वाले दो लोगों को एडीजे रामकिशोर पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। हत्या की वारदात को रुपयों के लेनदेन को लेकर अंजाम दिया गया था। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह द्वारा की गई। ग्राम केशोपुर के अजीत कुमार ने राया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उनके बड़े भाई कुमेश चंद शर्मा 21 अक्टूबर 2019 की सुबह करीब 11 बजे घर से राया के बिचपुरी रोड जाने की बात कहकर निकले थे।

शाम पांच बजे वह राया में मांट रोड पर नेनुआ की दुकान के समीप से सामान लेकर घर के लिए निकले थे। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचे। परिवार के लोगों ने उनके मोबाइल पर फोन किया तो वह बंद मिला था। अगले दिन 22 अक्तूबर को छोटा भाई उनकी तलाश में राया थाने पहुंचा। थाने पर पता चला कि उनके भाई की लोगों ने हत्या कर शव को नीम गांव रोड किशन तल्लिया के पास सड़क किनारे डाल दिया है। अजीत कुमार ने अज्ञात के खिलाफ राया थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

राया पुलिस ने दूसरे दिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए राया के गांव खरवा निवासी रिंकू व मांट के केसोपुर निवासी दयाशंकर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया था कि रुपयों के लेनदेन को लेकर उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम राम किशोर पांडेय की अदालत में हुई। दोनों को सजा सुनाये जाने के बाद जेल भेज दिया।

मथुरा- ब्यूरो चीफ, (समीर सेन)।






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