नई दिल्ली, 29 मार्च 2023 (यूटीएन)। भारतीय दूरसंचार विनियामक
प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से उचित कारणों के साथ नेटवर्क की चार घंटों से ज्यादा समय तक की दिक्कतों की 24 घंटे के भीतर जानकारी देने के लिए कहा है। बाद में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, उसकी भी जानकारी देनी होगी। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है। ट्राई ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार नेटवर्क की घटनाएं तकनीकी कारणों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो रही हैं। लेकिन
टेलीफोन ऑपरेटर इसकी सूचना नहीं देते हैं। देश में लंबी अवधि के लिए नेटवर्क की दिक्कतें विशेष रूप से सीमा और पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।
*अनचाही कॉल और एसएमएस पर लगेगी रोक*
ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के साथ बैठक कर उनको अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ट्राई ने कहा, कंपनियां
अवांछित कॉल और संदेशों पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाएं। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना इस्तेमाल वाले टेंपलेट को हटाने के लिए भी योजना बनाएं। इस बैठक में
वोडाफोन आइडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूसीसी का पता लगाने के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |