बागपत, 30 जून 2025 (यूटीएन)। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया अमरपाल उर्फ कालू पुत्र श्यामसिंह व अन्य अभियुक्त नरेश, सुरेश पुत्रगण श्याम सिंह, वीरसैन पुत्र कृत्तेराम, अरविन्द पुत्र ओमपाल, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत, नीटू पुत्र ओमपाल, संजीव पुत्र राजेन्द्र निवासी सरूरपुर मेरठ व मुसर्रफ पुत्र धन्ना निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली पर वर्ष 2015 में धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसमें अभियुक्तों द्वारा वादी के 2 भाइयों का अपहरण कर दोनों की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी। उक्त अभियोग में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप 30 जून को मा न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय द्वारा आरोपी अमरपाल उर्फ कालू व अन्य अभियुक्त वीरसैन, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त, मुशर्रफ को दोषी करार देते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 75,000-75,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त अमरपाल उर्फ कालू के विरूद्व जनपद बागपत, मेरठ तथा हरियाणा सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 44 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर, हत्या, लूट, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग भी शामिल हैं। शेष अभियोगों में भी मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभारी पैरवी कर मा न्यायालय से दण्डित कराया जाएगा । बता दें कि, उक्त माफिया अमरपाल उर्फ कालू की 6,50,000 की सम्पत्ति धारा 14 (1) के अन्तर्गत पहले ही कुर्क की जा चुकी है।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |