खेकड़ा,27 मार्च 2025 (यूटीएन)। क्षेत्र के सांकरौद गांव के 11 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया हैं। यह मुकदमा शैलेंद्र की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शैलेंद्र का आरोप है कि, 22 दिसंबर 2024 को गांव में मेहरचंद व पंकज के परिवारों के बीच मारपीट हो रही थी। उसने और उसके ताऊ के बेटे सत्येंद्र ने बीच-बचाव कर दोनों परिवारों में समझौता कराया था।
हालांकि, सत्येंद्र इस समझौते से संतुष्ट नहीं था। शिकायत में कहा गया कि ,सत्येंद्र ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शैलेंद्र और उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें वे बाल-बाल बच गए। इसके बाद लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके बचाव में आए टीटू सहित अन्य लोगों को भी घायल कर दिया गया।
शैलेंद्र का कहना है कि, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में सांठगांठ के चलते उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |