Sunday, April 27, 2025

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खनन व्यवसाई अरुण यादव को धमकी दिए गए मामले में, इस्तियाक खान सहित 2 अन्य को न्यायालय ने किया तलब

भारत में धारा- 386 आई पी सी भी दर्ज कराया था जिसको दबाव में आकर आरोप पत्र में धारा निकाल दिया गया, विवेचना उ०नि० द्वारा सम्पादित की गयी, अब तक की तमामी विवेचना व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा- 386 भादवि का अपराध होना नहीं पाया जा रहा है।

सोनभद्र, 18 मार्च 2025 (यूटीएन)। न्यायालय सिविल जज सी०डे०/ एफ़० टी० सी० /ए०सी०जे०एम० सोनभद्र मुकदमा न०- 397/25 राज्य बनाम इस्तियाक खान वगै० धारा- 504, 506 आई पी सी थाना- ओबरा दिनाक- 10/01/2025 आज क्षेत्राधिकारी कार्यालय से जरिए पैरोकार अ० स० 30/2024, मे आरोप पत्र मय अन्य पुलिस प्रपत्र संज्ञान हेतु प्रस्तुत किया गया। समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 504, 506 आई पी सी में अपराध का संज्ञान लिया गया । वाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्तगण गैर हाजिर है। 
गौरतलब है कि जिला सोनभद थाना- ओबरा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्राइम नंबर 0030 दिनाँक 29/02/2024 अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या धारा- 504, 506 में आया। मुकदमा उपरोक्त थाना हाजा पर वादी अरुण सिंह यादव पिता- कृपा शंकर यादव वर्तमान पता- पार्टनर/प्रमोटर, महादेव इण्टर प्राइजेज, 10/40 मिल्लत नगर, ओबरा सोनभद, उत्तर प्रदेश, भारत ने धारा- 386 आई पी सी भी दर्ज कराया था जिसको दबाव में आकर आरोप पत्र में धारा निकाल दिया गया। विवेचना उ०नि० द्वारा सम्पादित की गयी। अब तक की तमामी विवेचना व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा- 386 भादवि का अपराध होना नहीं पाया जा रहा है।
जिसके कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 386 भादवि का लोप किया गया। अब तक की तमामी तफ्तीश बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य सकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण.
1. इस्तियाक खान पुत्र स्व० मोहम्मद सुल्तान खान निवासी- शिवनगर कॉलोनी डिग्री कालेज के पास थाना- ओबरा जनपद सोनभद।
2- सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव पुत्र स्व० जनार्दन लाल श्रीवास्तव निवासी- बिल्ली स्कूल रोड छोटी शारदा मंदिर के पास थाना- ओबरा जनपद सोनभद।
3. आशीष कुमार सिंह उर्फ बाबी सिंह पुत्र स्व० अवधनरायण सिह निवासी- राजकुमारी नगर सेक्टर 8 बिल्ली थाना ओबरा जनपद सोनभद के विरूद्ध जुर्म धारा- 504, 506 भाद‌वि का अपराध बखूबी साबित पाया गया।
1. इस्तियाक खान पुत्र स्व० मोहम्मद सुल्तान खान निवासी- शिवनगर कॉलोनी डिग्री कालेज के पास थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
2. सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव पुत्र स्व० जनार्दन लाल श्रीवास्तव निवासी- बिल्ली स्कूल रोड छोटी शारदा मंदिर के पास थाना ओबरा जनपद सोनभद.
3. आशीष कुमार सिंह उर्फ बाबी सिंह पुत्र अवधनारायण सिंह निवासी- राजकुमारी नगर सेक्टर 8 बिल्ली थाना ओबरा जनपद सोनमद का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 48/2024 न्यायालय प्रेषित किया गया है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इन तीनों अभियुक्तों में कुछ के काफी आपराधिक इतिहास भी है।
सोनभद्र, संवाददाता-(मुजाहिद आलम)।

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खनन व्यवसाई अरुण यादव को धमकी दिए गए मामले में, इस्तियाक खान सहित 2 अन्य को न्यायालय ने किया तलब

भारत में धारा- 386 आई पी सी भी दर्ज कराया था जिसको दबाव में आकर आरोप पत्र में धारा निकाल दिया गया, विवेचना उ०नि० द्वारा सम्पादित की गयी, अब तक की तमामी विवेचना व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा- 386 भादवि का अपराध होना नहीं पाया जा रहा है।

सोनभद्र, 18 मार्च 2025 (यूटीएन)। न्यायालय सिविल जज सी०डे०/ एफ़० टी० सी० /ए०सी०जे०एम० सोनभद्र मुकदमा न०- 397/25 राज्य बनाम इस्तियाक खान वगै० धारा- 504, 506 आई पी सी थाना- ओबरा दिनाक- 10/01/2025 आज क्षेत्राधिकारी कार्यालय से जरिए पैरोकार अ० स० 30/2024, मे आरोप पत्र मय अन्य पुलिस प्रपत्र संज्ञान हेतु प्रस्तुत किया गया। समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 504, 506 आई पी सी में अपराध का संज्ञान लिया गया । वाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्तगण गैर हाजिर है। 
गौरतलब है कि जिला सोनभद थाना- ओबरा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्राइम नंबर 0030 दिनाँक 29/02/2024 अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या धारा- 504, 506 में आया। मुकदमा उपरोक्त थाना हाजा पर वादी अरुण सिंह यादव पिता- कृपा शंकर यादव वर्तमान पता- पार्टनर/प्रमोटर, महादेव इण्टर प्राइजेज, 10/40 मिल्लत नगर, ओबरा सोनभद, उत्तर प्रदेश, भारत ने धारा- 386 आई पी सी भी दर्ज कराया था जिसको दबाव में आकर आरोप पत्र में धारा निकाल दिया गया। विवेचना उ०नि० द्वारा सम्पादित की गयी। अब तक की तमामी विवेचना व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा- 386 भादवि का अपराध होना नहीं पाया जा रहा है।
जिसके कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 386 भादवि का लोप किया गया। अब तक की तमामी तफ्तीश बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य सकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण.
1. इस्तियाक खान पुत्र स्व० मोहम्मद सुल्तान खान निवासी- शिवनगर कॉलोनी डिग्री कालेज के पास थाना- ओबरा जनपद सोनभद।
2- सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव पुत्र स्व० जनार्दन लाल श्रीवास्तव निवासी- बिल्ली स्कूल रोड छोटी शारदा मंदिर के पास थाना- ओबरा जनपद सोनभद।
3. आशीष कुमार सिंह उर्फ बाबी सिंह पुत्र स्व० अवधनरायण सिह निवासी- राजकुमारी नगर सेक्टर 8 बिल्ली थाना ओबरा जनपद सोनभद के विरूद्ध जुर्म धारा- 504, 506 भाद‌वि का अपराध बखूबी साबित पाया गया।
1. इस्तियाक खान पुत्र स्व० मोहम्मद सुल्तान खान निवासी- शिवनगर कॉलोनी डिग्री कालेज के पास थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
2. सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव पुत्र स्व० जनार्दन लाल श्रीवास्तव निवासी- बिल्ली स्कूल रोड छोटी शारदा मंदिर के पास थाना ओबरा जनपद सोनभद.
3. आशीष कुमार सिंह उर्फ बाबी सिंह पुत्र अवधनारायण सिंह निवासी- राजकुमारी नगर सेक्टर 8 बिल्ली थाना ओबरा जनपद सोनमद का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 48/2024 न्यायालय प्रेषित किया गया है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इन तीनों अभियुक्तों में कुछ के काफी आपराधिक इतिहास भी है।
सोनभद्र, संवाददाता-(मुजाहिद आलम)।

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