Tuesday, December 23, 2025

National

spot_img

रेप करने वाले ऑटो चालक को कोर्ट ने 46 दिनों में सुनाई 10 वर्ष के कारावास

छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

मथुरा,20 दिसंबर 2025 (यूटीएन)। छात्रा वृंदावन कट से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। लखनऊ की रहने वाली एक छात्रा 10 सितंबर 2025 की रात 11:15 बजे बस के माध्यम से कानपुर से चली थी और सुबह करीब 5:00 बजे यमुना एक्सप्रेस के वृंदावन कट पर उतरी थी। उसने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो भाड़े पर लिया। छात्रा ने सवार होने से पहले ऑटो चालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश निवासी ग्राम गौसना थाना जमुनापार बताया। ऑटो चालक पर विश्वास कर छात्रा उसमें सवार हो गई। चालक ऑटो लेकर गलत रास्ते पर जाने लगा तो छात्रा को शक हुआ।

वह छात्रा को राधा कोल्ड स्टोर राया रोड के बराबर से शाहपुर की ओर लेकर चला और एक फैक्ट्री के पीछे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5 बजे ऑटो चालक छात्रा को वहीं छोड़कर भाग गया। छात्रा ने इस बारे में जमुनापार थाने में ऑटो चालक दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें उसके साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने ऑटो चालक दिनेश को उसी समय गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में हुई। एडीजी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने दिनेश को छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को मुकदमा अदालत में कमिट होकर आया था। 6 नवंबर को अभियुक्त पर अदालत में आरोप तय हुए। 7 नवंबर को पहली और 9 दिसंबर को अंतिम गवाह के बयान अदालत में हुए। अदालत ने 19 दिसंबर 2025 को अपना निर्णय सुना दिया। बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा में यह मथुरा में पहला जजमेंट है।

International

spot_img

रेप करने वाले ऑटो चालक को कोर्ट ने 46 दिनों में सुनाई 10 वर्ष के कारावास

छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

मथुरा,20 दिसंबर 2025 (यूटीएन)। छात्रा वृंदावन कट से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। लखनऊ की रहने वाली एक छात्रा 10 सितंबर 2025 की रात 11:15 बजे बस के माध्यम से कानपुर से चली थी और सुबह करीब 5:00 बजे यमुना एक्सप्रेस के वृंदावन कट पर उतरी थी। उसने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो भाड़े पर लिया। छात्रा ने सवार होने से पहले ऑटो चालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश निवासी ग्राम गौसना थाना जमुनापार बताया। ऑटो चालक पर विश्वास कर छात्रा उसमें सवार हो गई। चालक ऑटो लेकर गलत रास्ते पर जाने लगा तो छात्रा को शक हुआ।

वह छात्रा को राधा कोल्ड स्टोर राया रोड के बराबर से शाहपुर की ओर लेकर चला और एक फैक्ट्री के पीछे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5 बजे ऑटो चालक छात्रा को वहीं छोड़कर भाग गया। छात्रा ने इस बारे में जमुनापार थाने में ऑटो चालक दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें उसके साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने ऑटो चालक दिनेश को उसी समय गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में हुई। एडीजी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने दिनेश को छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को मुकदमा अदालत में कमिट होकर आया था। 6 नवंबर को अभियुक्त पर अदालत में आरोप तय हुए। 7 नवंबर को पहली और 9 दिसंबर को अंतिम गवाह के बयान अदालत में हुए। अदालत ने 19 दिसंबर 2025 को अपना निर्णय सुना दिया। बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा में यह मथुरा में पहला जजमेंट है।

National

spot_img

International

spot_img
RELATED ARTICLES